Delhi Private School: दिल्ली शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा, 24 अप्रैल तक मांगी EWS को लेकर ये रिपोर्ट
Delhi Private School EWS Student: दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से मांगी गई जानकारी से पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत जो छात्र आठवीं पास कर चुके हैं, वह अब किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं.
Delhi Private School News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और दिव्यांग श्रेणी से आठवीं पास हुए छात्रों के स्टेटस की मांग की है. निजी स्कूल प्रशासन को शिक्षा विभाग को उनकी जानकारी 24 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इससे यह पता चल सकेगा कि इन श्रेणी के तहत निजी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण कर चुके छात्र, जो आठवीं पास कर चुके हैं, वह अब किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
ऐसा देखने को मिला है कि कई छात्र जो निजी स्कूलों में इन श्रेणियों के तहत मुफ्त में पढ़ रहे थे, उन छात्रों पर नौवीं कक्षा में स्कूल प्रशासन की ओर से दबाव बनाया गया कि वह भी सामान्य श्रेणी के तहत आने वाले छात्रों की तरह फीस जमा कराएं. इससे इन छात्रों ने फीस न जमा कराने के कारण निजी स्कूलों से नाम कटवा लिया और सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है.
इस सत्र के 8वीं पास छात्रों का मांगा गया स्टेटस
शिक्षा विभाग ने परिपत्र में कहा है कि निजी मान्यता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रवेश स्तर पर आवंटित कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के छात्रों की मौजूदा स्थिति क्या है. निजी स्कूलों से सत्र 2021-22 के लिए आठवीं पास छात्रों का स्टेटस मांगा गया है.
बजट सत्र में उठा था मुद्दा
शिक्षा विभाग ने बताया है कि ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के छात्रों की कक्षा 8वीं से 10वीं-12वीं तक निजी भूमि पर चलने वाले मान्यता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा जारी रखने का मामला 31 मार्च को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उठाया गया था. इसमें पूछा गया था कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले इन श्रेणियों के तहत छात्रों की शिक्षा का स्टेटस क्या है? इस संबंध में उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को फॉर्मेट में आठवीं पास छात्रों का नाम, उनके पिता का नाम, छात्र सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुआ या किसी दूसरे निजी स्कूलों में दाखिला लिया है तो किन कारणों के चलते और अगर पढ़ाई छोड़ दी तो उसकी भी वजह की जानकारी देनी होगी. यह सभी जानकारी स्कूलों को 24 अप्रैल तक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करानी है.
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