दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एडमिशन की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है. पहले के सर्कुलर में डेडलाइन 31 मई थी जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया है. 31 जुलाई दोपहर एक बजे तक आवेदन स्वीकार होंगे.


नए सर्कुलर में स्कूलों को निर्देश


सोमवार (15 जुलाई) को जारी सर्कुलर के मुताबिक, नर्सरी, केजी और क्लास वन में 2024-25 सेशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह (EWS/DG) और चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) कोटे के सभी छात्रों के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर गिया गया है.  निर्देश में कहा गया है कि सभी संबंधित निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल इसका सख्ती से पालन करें.


एडमिशन के लिए आयु सीमा क्या है?


जो माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं वो DoE की वेबसाइट edudel.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. नर्सरी के लिए तीन साल से पांच साल तक के छात्र EWS/DG के तहत दाखिला ले सकते हैं. केजी के लिए चार से छह साल के बच्चे इस कोटे के तहत दाखिला ले सकते हैं. वहीं, कक्षा 1 के लिए पांच से सात साल तक के बच्चे कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं.


आय की सीमा क्या है?


EWS/DG के तहत उन्हीं बच्चों के आवेदन मान्य होंगे जिनके अभिभावक की सलाना आय या इनकम एक लाख रुपये से कम होगी.


एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स


बता दें कि नियमों के मुताबिक, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को 25 फीसदी सीटें EWS/DG कोटे के छात्रों के लिए रिजर्व रखनी होती है. एडमिशन के दौरान माता पिता की आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है.


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