Delhi News: देश के विशेष समुदायों की समस्याओं को लेकर वी द इंडियन मुस्लिम बैनर के तहत 29 अक्टूबर को प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत (Muslim Mahapanchayat) को इजाजत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) ने इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देशभर में फेस्टिव सीजन का दौर जारी है. ऐसे माहौल इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत देना मुश्किल है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का खतरा हो. 


ये है मुस्लिम महापंचायत पर रोक की वजह


दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसकी वजह बताते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने बताया कि यदि तय समय पर महापंचायत की इजाजत दी गई तो सांप्रदायिक सौहार्द का महौल  खराब हो सकता है. मुस्लिम महापंचायत के पोस्टर का रंग साम्प्रदायिक है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि मुस्लिम महापंचायत पर हमेशा के रोक नहीं है. फेस्टिव सीजन के बाद इस कार्यक्रम के आयोजन और याचिकाकर्ता दोबारा महापंचायत करने के लिए संबंधित ऑथोरिटी के पास जाकर इसकी इजाजत मांग सकते हैं.


दिल्ली पुलिस ने महापंचायत पर लगा दी रोक


दिल्ली पुलिस ने आयोजक की ओर से आवेदन मिलने पर पहले मुस्लिम महापंचायत करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने अपने फैसले को रद्द कर दिया. दिल्ली पुलिस के इस रुख के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर याची ने रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत की इजाजत देने की मांग की थी. इस मसले पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने महापंचायत को  मंजूरी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था.


किसने किया था मुस्लिम महापंचायत का एलान


बता दें कि वी द इंडियन मुस्लिम से जुड़े लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया था. इसके पीछे मंच से जुड़े लोगों का उद्देश्य उन मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसका व्यावहारिक जीवन में सामना मुस्लिम समुदाय के लोग करते आ रहे हैं. इस महापंचायत को लेकर इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा था कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होगा. इसके पीछे हमारा मकसद सभी समुदायों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है. 


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