India 73rd Republic Day: दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है. इस मौके पर राजधानी में कोई अनहोनी न हो और कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम किए जाएं इसको लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मंगलवार को शहर में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, यूएवी, हॉट एयर बैलून और पैरा-जंपिंग पर अगले महीने तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है.


यह आदेश 20 जनवरी से लागू होगा और गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कारणों से 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा. आदेश में कहा गया है कि अपराधियों पर आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.






यह बताया गया है कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी, जो भारत के लिए शत्रु हैं, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. इसलिए मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), दूर से चलने वाले विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश सभी शीर्ष पुलिस अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), नगर निगमों, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित निकायों को भेजा गया है.


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