(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi News: झारखंड HC के रिटायर्ड जज हरीश चंद्र मिश्रा होंगे दिल्ली के नए लोकायुक्त, एक साल से खाली पड़ा था यह पद
Delhi Lokayukta: दिल्ली सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हरीश चंद्र मिश्रा को नया लोकायुक्त निक्युक्त किया है. जस्टिस रीवा खेत्रपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद खाली पड़ा था.
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के रिटायर्ड जज हरीश चंद्र मिश्रा (Harish Chandra Mishra) को दिल्ली का लोकायुक्त (Lokayukta) नियुक्त किया है. 15 मार्च को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने रिटायर्ड जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल तक रहेगा. दिसंबर 2020 में जस्टिस रीवा खेत्रपाल (Justice Reva Khetrapal) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिल्ली लोकायुक्त का पद खाली पड़ा था.
एक साल से खाली था लोकायुक्त का पद
रिटायर्ड जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा ने कुछ समय के लिए झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी भी संभाली, मार्च 2021 में वह जस्टिस के पद से रिटायर हो गए. पूर्व लोकायुक्त जस्टिस रीवा खेत्रपाल के रिटायरमेंट के एक साल बाद, दिल्ली को नया लोक्युक्त मिला. 2015 में जस्टिस रेवा खेत्रपाल की नियुक्ति से पहले भी यह पद दो साल तक खाली पड़ा था.
Delhi News: शब-ए-बारात के लिए निजामुद्दीन मरकज को खोलने की दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति
बीजेपी नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट लोकायुक्त की नियक्ति के लिए दायर की थी याचिका
वहीं पिछले दिनों दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिक दायर कर कोर्ट को बताया था कि, "दिल्ली लोकायुक्त का पद एक साल से खाली पड़ा है, जबकि दिल्ली के विधायकों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं." 31 दिसंबर 2021 के एक RTI से पता चला है कि, दिल्ली लोकायुक्त की अदालत में 304 मामले लंबित हैं, जिनमें से अकेले 100 मामले 38 विधायकों के खिलाफ दर्ज हैं.
इस याचिका के जवाब की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने 24 फरवरी को हाई कोर्ट को बताया था कि, "दिल्ली के नए लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और यह एक महीने के भीतर पूरा हो जायेगा, जिसे निर्वाचित विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा." दिल्ली सरकार के सबमिशन के बाद, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के अगली तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की है.
यह भी पढ़ें: