दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान का झटका, हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत
Shahrukh Pathan News: दिल्ली दंगों में आरोपी शाहरुख पठान को झटका लगया है. उसपर हिंसा के दौरान हेड-कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति की हत्या की कोशिश के आरोप हैं.
Delhi Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. शाहरुख ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने पठान की तरफ से दाखिल नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. शाहरुख पठान ने दंगों के दौरान एक पुलिस सिपाही पर पिस्तौल तान दी थी.
कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने का आरोप
उसपर हिंसा के दौरान हेड-कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के दो मामलों में आरोपी है. वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है. दिल्ली की एक अदालत ने पठान के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 186, 188 के तहत आरोप तय किए हैं.
Delhi High Court dismisses the bail plea of Shahrukh Pathan, who was captured pointing a pistol at a police constable during the 2020 Northeast Delhi riots.
— ANI (@ANI) October 22, 2024
The case involves FIR 51/2020, registered under various sections of the Indian Penal Code, including 147 (rioting), 148… pic.twitter.com/TgFGXHsADF
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे.
वीडियो हुआ था वायरल
दंगों के दौरान जाफराबाद-मौजपुर इलाके से वीडियो सामने आए थे. इसमें शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहा था. ये वीडियो तब काफी वायरल हुआ था.
इस फुटेज के आधार पर शाहरुख पठान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने बाद में इस मामले में रोहित शुक्ला नाम के शख्स की शिकायत पर एक और केस दर्ज किया. इसमें दावा किया था कि शाहरुख पठान ने दंगा और हिंसा के दौरान गोली भी चलाई थी.
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