दिल्ली दंगा मामले में जमानत के आदेश में मिली ढील, बहन की शादी में शामिल हो सकेगा आरोपी
Delhi Violence Case: हाईकोर्ट ने शादाब अहमद की जमानत शर्तों में 5 नवंबर तक ढील देने की अनुमति दी है. अहमद की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के सामने पक्ष रखा.
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दंगों से जुड़े आतंकी मामले में आरोपी को आज (मंगलवार) सशर्त जमानत दी है. दिल्ली दंगों के आरोपी शादाब अहमद ने बहन की शादी में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. हाईकोर्ट ने 2021 में जमानत के आदेश की शर्त में ढील देते हुए आरोपी को बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दे दी. बता दें कि सितंबर, 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने शादाब अहमद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी.
जमानत की शर्तों में से था कि शादाब अहमद हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना 'दिल्ली नहीं छोड़ेगा'. अहमद ने 5 नवंबर तक इस शर्त में छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. उसने गुहार लगाई कि बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाये. हाईकोर्ट ने शादाब अहमद की जमानत शर्तों में 5 नवंबर तक ढील देने की अनुमति दी है. अहमद की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी.
दिल्ली दंगों के आरोपी को मिली सशर्त जमानत
उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि अहमद पर यूएपीए के तहत भी एफआईआर दर्ज की गयी है. जिसमें दंगों के आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. बता दें कि साल उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान सांप्रदायिक झड़पों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी.
फरवरी 2020 में जाफराबाद, भजनपुरा, खजूरी खास, शिव विहार सहित कई अन्य इलाकों में नागरिकता कानून के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गये थे. दोनों गुटों के बीच झड़पों ने देखते देखते सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया.
सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आने से लगभग 200 घायल भी हुए थे. दंगाइयों की तरफ से दुकानें और घर जलाने के भी मामले सामने आये थे. दिल्ली पुलिस की दंगों से निपटने में नाकाम रहने पर जमकर आलोचना की गई.
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