Delhi: दिल्ली दंगे के आरोपी AAP से निष्कासित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज
Delhi News: AAP से निष्कासित ताहिर हुसैन को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन को राहत नहीं मिली है. उन्हें दिल्ली दंगे भड़काने की साजिश में आरोपी बनाया गया है.
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Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) से निष्कासित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की धन शोधन मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में उन्होंने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित एक अन्य मामले में आरोप तय होने तक उनके खिलाफ धन शोधन मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. दंगे भड़काने की साजिश से संबंधित मामले में AAP से निष्काषित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ-साथ शरजील इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफी समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
दंगा भड़काने की साजिश से जुड़ा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किया गया धन शोधन का मामला दंगे की साजिश के मामले से संबंधित है. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए मुखौटा कंपनियों का उपयोग करके कई करोड़ रुपये की हेराफेरी की. अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि ईडी ने मामले में इस साल जनवरी में आरोप तय किए गए थे, और आरोपों पर आदेश के खिलाफ हुसैन की अपील दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी.
धन शोधन की याचिका खारिज
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पूर्व पार्षद की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपराध से कोई आय अर्जित नहीं हुई थी और धन शोधन नहीं हुआ था. न्यायाधीश ने 14 दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला केवल तभी दर्ज किया जा सकता है जब कोई सोचा-समझा अपराध (दंगा भड़काने की बड़ी साजिश) किया गया हो और दोनों मामलों की जांच अलग-अलग एजेंसियों-ईडी और दिल्ली पुलिस - द्वारा की गई हो.
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