Delhi Riots 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने 2020 के दिल्ली दंगों (Delhi Riot) के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा (Ankit Sharma) की हत्या के मामले में तीन लोगों (शोएब आलम, गुलफाम और जावेद) को जमानत दे दी. हालांकि जस्टिस नवीन चावला (Navin Chawla) ने अन्य आरोपी नाजिम को जमानत देने से इनकार कर दिया. 


मृतक अंकित के पिता ने शिकायत दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में 2020 की एफआईआर 65 दर्ज की गई थी. दरअसल, जब अंकित दंगों के दौरान बेटा लापता हो गए थे तो पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में अंकित का शव एक नाले से बरामद किया गया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था.  


तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया था एक आरोपी
 2021 में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना से हत्या के एक आरोपी मुतजिम उर्फ मूजा को गिरफ्तार किया था. उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था. बताया जा रहा है कि वह दंगा भड़काने वाली भीड़ का हिस्सा था. वह छह महीने से तेलंगाना में छुपकर रह रहा था. 


दिल्ली दंगा में गई थी कई लोगों की जान
24 फरवरी 2020 को फैले दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हो गए थे. आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव घर के पास चांदबाग के एक नाले में मिला था. 2020 के दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने 410 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. ये आरोपपत्र हिंसा के 78 मामलों को लेकर दाखिल किए गए थे.  


आप के पूर्व पार्षद की हुई थी गिरफ्तारी
अंकित शर्मा की हत्या मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई थी. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप लगाए थे और पूछा था कि केंद्र  सरकार और बीजेपी ने अंकित शर्मा के परिजनों के लिए क्या किया. तो दूसरी तरफ दिल्ली दंगा मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि जुलाई 2023 में पांच अलग-अलग मामलों में उसे जमानत दे दी गई थी. लेकिन कुछ अन्य मामलों में बेल न मिलने पर वह अभी भी जेल में ही है. 


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