Delhi Communal Riots Case: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' संगठन के संस्थापक खालिद सैफी (Khalid Saifi) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से जवाब मांगा. खालिद ने साल 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) से जुड़ी कथित साजिश के मामले में खुद को जमानत देने की मांग की है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल (Siddharth Mridul) और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर (Rajneesh Bhatnagar) की पीठ ने निचली अदालत के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया. निचली अदालत ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई 
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने नोटिस को स्वीकार किया. इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि उनका मुवक्किल 800 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है और उसका मामला अन्य सह आरोपियों से काफी अलग है. निचली अदालत ने यह कहते हुए खाालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं. 


दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत
खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे. खालिद पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों का कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने का आरोप है. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.


ये भी पढ़ें: 


Delhi By Election: राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए जुटी AAP, दुर्गेश पाठक बने चुनाव प्रभारी


Government Schools In India: देश में कम हुई सरकारी स्कूलों की संख्या, जानिए – किस राज्य में बंद हुए सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल