Delhi Riots: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने पुलिस को दंगों के मामले में आरोपी मीरान हैदर (Meeran Haider) की आवाज का सैंपल लेने की अनुमति दे दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की आवाज का सैंपल लेने से वह अपने खिलाफ गवाह नहीं बन जाता. दरअसल कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia University) के छात्र नेता मीरान हैदर की आवाज का सैंपल लेने की मांग करने वाली पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए यह बात कही.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश में कहा कि एक आरोपी की आवाज का सैंपल लेना जांच का एक पहलू है. अदालत ने आगे कहा कि हैदर को उस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो दिल्ली में दंगों के लिए बड़े पैमाने पर और गहरी साजिश से संबंधित था और आगे की जांच जारी थी. अभियोजन पक्ष ने हैदर की आवाज का सैंपल लेने के लिए आवेदन दिया था, ताकि एक और आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा के मोबाइल फोन से सीईआरटी-इन द्वारा मिले कुछ डेटा या आपत्तिजनक ऑडियो फाइलों को उनकी आवाज से मिलाया जा सके.
कोर्ट ने समय और तारीख तय करने के दिए निर्देश
अदालत ने जांच अधिकारी को सीएफएसएल और सीबीआई के साथ समन्वय स्थापित करने और हैदर की आवाज का सैंपल लेने के लिए एक समय और तारीख तय करने के लिए कहा. साथ ही अदालत को इसके बारे में सूचित करने का निर्देश दिया ताकि आरोपी के प्रोडक्शन वारंट जारी किए जा सकें.
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