Northeast Delhi riots News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi News) में साल 2020 की फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के लिए अदालत ने दोषी शख्स को सजा सुनाई है. अदालत ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति दिनेश यादव को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार यादव को 12,000 जुर्माना भी अदा करना होगा.


यादव को पिछले महीने दंगा करने और 73 वर्षीय एक महिला के घर को लूटने और जलाने में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था. इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल की जेल है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि यादव 'दंगाइयों की भीड़ का सक्रिय सदस्य' था, और उसने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में भागीरथी विहार में महिला के घर में तोड़फोड़ की और आग लगाई.'


2 पुलिसकर्मियों के बयान को कोर्ट ने माना अहम
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दो पुलिसकर्मियों के बयान को भी अहम माना. पुलिसकर्मियों ने बताया था  '75 वर्षीय मनोरी के घर पर हमला करने वाली भीड़ में दिनेश यादव भी शामिल था लेकिन वह घर जलाते हुए नहीं दिखा.'


हालांकि अदालत ने यादव को दोषी ठहराते हुए अपने फैसले में कहा था 'यादव के भीड़ का हिस्सा होने का मतलब है कि वह उतना ही जिम्मेदार है जितना कि घर में आग लगाने वाले.' मनोरी ने आरोप लगाया था कि उनके घर में जब दंगाई घुसे तब वहां परिवार मौजूद नहीं था. उनका दावा था कि लगभग 150-200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया और लूटपाट की.


6 लोगों को हाईकोर्ट ने दी जमानत
उधर दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को गोकुलपुरी इलाके में एक दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने के आरोप में छह लोगों को जमानत दे दी.


पुलिस ने इस मामले में कहा था कि दुकान में आग लगन से 22 वर्षीय दिलबर नेगी की मौत हो गई. दो दिन बाद युवक का शव दुकान से बरामद हुआ था. पुलिस ने कहा  था कि आरोपियों ने कथित तौर पर इलाके की कई अन्य दुकानों में भी तोड़फोड़ की और आग लगाई.


बता दें  नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच तनाव के बाद फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे. 


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