Delhi News: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. 


दरअसल, कोर्ट ने ताहिर हुसैन की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में  स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट मे मामले की अब अगली सुनवाई अब 15 जनवरी, 2025 को होगी.


ताहिर हुसैन ने लगाई थी याचिका
बता दें कि दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद और एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है.


बता दें कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है.


AIMIM ने दिया टिकट
एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है. हाल ही में ताहिर हुसैन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी से उनके घर पर मुलाकात की.


असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, ''एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे."


हो रहा विरोध
हालांकि उन्हें टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है. मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने पर खजूरी खास के लोगों ने प्रतिक्रिया दी. स्थानीय निवासी मोहित बालियान ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि ताहिर हुसैन को हमारे यहां का विधायक ना बनाएं.


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