Delhi Road Accident Case: आप आए दिन सड़क हादसे के साथ-साथ यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर चालान कटने की ख़बरें पढ़ते या देखते होंगे. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ख़बर बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान होने के साथ-साथ सावधान भी हो जाएंगे. ये ख़बर उनलोगों के लिए और भी जरूरी है, जो अपनी गाड़ी किसी और को चलाने के लिए देते हैं. दरअसल एक सड़क हादसे के मामले में गाड़ी चलाने वाले की गलती की वजह से उसके मालिक को 23 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देना पड़ेगा.
यह रोड एक्सीडेंट दिल्ली के ओखला इलाके में 24 दिसंबर 2018 को हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मालिक का कमर्शियल गाड़ी लेकर निकला था. इस दौरान उसकी गाड़ी बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में गाड़ी चला रहे युवक के दोनों देस्त गंभीर रूप से घायल हो गए. यही नहीं इलाज के दौरान दोनों में से एक युवक के पैर तक काटने पड़ गए. इसके बाद ये मामला अदालत पहुंचा, तो गलती गाड़ी चला रहे युवक की साबित हुई.
लापरवाही में हुआ हादसा
इस बीच गाड़ी का बीमा करने वाली कंपनी ने दोनों पीड़ितों को गवाह के तौर पर कोर्ट में बुलाया और पूछा कि वे गाड़ी में किस काम से गए थे. इस पर पीड़ितों ने बताया कि वे मौज-मस्ती के लिए निकले थे और उनका दोस्त लापरवाही में तेज रफ्तार से गाड़ी को रोड पर इधर-उधर घूमा रहा था. जिसके बाद बीमा कंपनी ने कोर्ट से कहा कि आरोपी और पीड़ित घूमने निकले थे और हादसे के लिए निजी तौर पर गाड़ी चलाने वाला जिम्मेदार है, इसलिए मुआवजा रकम की भरपाई चालक या गाड़ी मालिक को करना होगा.
पीड़ित को तीन लाख रुपये देने होंगे नकद
साकेत स्थित एमएसीटी के जज डॉ. हरदीप कौर ने बीमा कंपनी की दलीलों को उचित माना और गाड़ी मालिक से दोनों पीड़ितों को मुआवजा रकम देने का आदेश दिया. कोर्ट ने सड़क हादसे में 80 फीसद दिव्यांग हो चुके 22 साल के युवक को अलग-अलग मदों जैसे- भविष्य की कमाई, दिव्यांगता के कारण मानसिक और शारीरिक तकलीफ, दूसरों पर निर्भरता आदि के तहत 23 लाख 4649 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. इनमें से तीन लाख रुपये पीड़ित को नकद देने के लिए कहा है, जबकि 20 लाख फिक्सड डिपॉजिट करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि हर महीने 25 हजार का ब्याज मिले और रोजमर्रा का खर्च चलता रहे.
गाड़ी के मालिक कर सकता है ये काम
वहीं गाड़ी मालिक को सड़क हादसे में मामूली रूप से जख्मी दूसरे युवक को कोर्ट ने 15 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. मुआवजे की रकम पर नौ फीसदी का ब्याज भी अदालत ने गाड़ी मालिक को देने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने गाड़ी के मालिक से यह भी कहा है कि वह इस रकम को चालक से बाद में रिकवर करने का दावा भी कर सकता है.
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