Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी रघुबीर नगर इलाके में तीन युवकों ने पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर कथित रूप से लोहे की छड़ और ईंट से हमला कर उन्हें अचेत कर दिया. अधिकारियों ने रविवार (17 सितंबर) को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि रोडरेज की यह घटना 15 सितंबर को रघुबीर नगर में घोड़े वाला मंदिर के पास उस वक्त हुयी, जब हेड कांस्टेबल की कार की युवकों की कार से भिड़ंत हो गयी . इस हमले में पुलिसकर्मी की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. पीड़ित पुलिसकर्मी एम जी राजेश सहायक पुलिस आयुक्त (अशोक विहार) के कार्यालय में कार्यरत हैं.


घटना के बाद राजेश ने शिकायत में कहा, 'ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं तिलक नगर स्थित अपने घर वापस लौट रहा था. रात करीब 11 बजे जब मैंने घोड़े वाले मंदिर के पास झुग्गी-बस्ती क्षेत्र को पार किया, तभी एक कार मेरे वाहन से आगे निकल गई और इस दौरान उनकी कार का पिछला हिस्सा मेरे वाहन से टकरा गया.' शिकायत के अनुसार, इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपना वाहन सड़क किनारे रोक दिया और दूसरी कार में सवार लोगों को सही तरीके से गाड़ी चलाने को कहा और घर की तरफ रवाना हो गये. प्राथमिकी में उन्होंने बताया, 'अचानक फिर वही कार मेरे वाहन से आगे निकली और रास्ता रोक दिया.' 


रोडरेज में हेड कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई


पीड़ित हेड कांस्टेबल ने आगे बताया, आरोपी में से दो युवक कार से निकले और मुझ पर चिल्लाने लगे और कार से बाहर आने को कहा. कार से एक महिला भी निकली. अचानक तभी उनमें से एक युवक ने ईंट से मेरे वाहन की 'विंडशील्ड' को क्षतिग्रस्त कर दिया और मुझे बाहर खींच कर बेरहमी से पीटने लगे.' हेड कांस्टेबल ने बताया कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक युवक को दूर धकेल दिया, लेकिन महिला ने पर उन पर कथित रूप से ईंट से हमला कर दिया. उन्होंने कहा, 'एक युवक ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे ने लोहे की छड़ से हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया.'


ख्याला थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज


हेड कांस्टेबल ने बताया कि पास से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, 'मैं अपनी चोटों के कारण उस समय बयान देने में असमर्थ था.' बाद में उनका बयान दर्ज किया गया और ख्याला पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाह तरीके से वाहन चलाना), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (साझा इरादा) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.


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