दिल्ली में होने वाले सड़क हादसों को लेकर अदालत ने एक नया फैसला सुनाया है. सड़क हादसे के एक केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली के रोहिणी की अदालत ने कहा है कि सड़क पर गलत दिशा से चलते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा. इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बाइक सवार युवक व उसके पीछे बैठा व्यक्ति गलत दिशा में वाहन चला रहे थे. इसलिए भले ही उन्हें गंभीर चोट क्यों न हों लेकिन वह मुआवजा नहीं ले सकते हैं क्योंकि जिस वाहन से उनकी दुर्घटना हुई वह सही दिशा में आ रहा था.
इस केस की सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट ने कहा कि यह घटना रात दो बजे घटित हुई. मतलब साफ है कि इतनी रात को कोई वाहन सीधा और अपनी सही दिशा में जा रहा है तो वह यह अपेक्षा नहीं करेगा कि उसके सामने से दूसरा वाहन गलत दिशा में आ सकता है. इतना ही नहीं जिस कार से बाइक के साथ हादसा हुआ उसकी गति भी निर्धारित सीमा में थी. इसलिए कार मालिक पर इस दुर्घटना का बोझ डालना उचित नहीं है और नहीं उस पर पीड़ित परिवारों के मुआवाजे का दवाब बनाया जा सकता है. इसलिए पीड़ित परिवार के मुआवजे के दावों को खारिज किया जाता है.
बता दें कि इस केस में मोटरसाइकिल सवार गलत दिशा से आ रहे थे और जिसकी वजह से मोटरसाइकिल कार से टकरा गई. वहीं बाइक में पीछे बैठे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक के परिजनों ने मुआवजा दावा दाखिल किया गया था. सड़क पर होने वाले हादसों को लेकर कोर्ट ने एक अहम जानकारी दी है क्योंकि अधिकतर हादसों के पीछे गलत दिशा से आने वालों वाहनों का कारण भी होता है.