Delhi Excise Policy: राउज एवन्यू कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया, 22 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि
Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 नवंबर तक बढ़ाई.
Delhi News: दिल्ली नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया गया. इस मसले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) की अवधि बढ़ाकर 22 नवंबर 2023 कर दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर मुकर्रर की है. अदालत के इस फैले के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसौदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए हैं.
फिलहाल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. इससे पहली केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.
आरोपियों को मुहैया कराएं चार्जशीट की कॉपी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट गुरुवार को सीबीआई के वकील से कहा कि इस मामले में आरोपितों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी मुहैया कराने के निर्देश दिए. कोर्ट ने आरोपितों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को आवेदन देने को कहा है. इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि आरोपितों के अधिवक्ता को रोज दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए देने को कहा है. बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं.
आरोपियों को दिए जा चुके हैं चार्जशीट की कॉपी
दूसरी तरफ CBI ने कोर्ट से कहा कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जा चुके हैं. आरोपियों की तरफ से कहा गया कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वह सीरियल में नहीं हैं. हमको उसको देखने और समझने में परेशानी हो रही है. CBI ने कहा कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसी समय बतना चाहिए था. आज कोर्ट को बता रहे हैं. इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा. CBI ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते हैं और अभी तक सिर्फ दो बार आएं हैं. आरोपियों के वकील ने कहा जांच अधिकारी ने हमको बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे.