Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में (Delhi Liquor Policy Case ) राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse avenue court) ने साउथ ग्रुप से जुड़े लिकर कारोबारी समीर महेंद्रू (Sameer Mahendru) को बड़ी राहत दी है. उन्होंने जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेंद्र को 14 दिनों के लिए अंतरिम जमानत (Interim Bail) पर छोड़ने को कहा है. शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने अपनी पत्नी की मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम जमानत देने की अपील की थी.
पहले बार दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा होने के बाद समीर महेंद्रू सुर्खियों में आये थे. वह देश के शराब के चर्चित कारोबारियों में से एक हैं. समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट कंपनी के महानिदेशक हैं. समीर महेंद्रू साल 10 साल पहले एक अन्य मामले में सीबीआई के गवाह भी रह चुके हैं. उन्होंने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को गवाही दी थी. दिल्ली शराब घोटाले में भी उनका नाम उछला है. वह साउथ ग्रुप से भी जुड़े रह हैं.
सीबीआई ने समीर पर लगाए थे ये आरोप
समीर महेंद्र को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया का करीबी व्यक्ति माना जाता है. केंद्रीय जांच ब्यूरों ने उनपर आरोप लगाया है कि समीर महेंद्रू ने ही सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा की कंपनी राधा इंडस्ट्रीज को एक करोड़ की रकम ट्रांसफर की थी. मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा के पास मैनेजमेंट कंपनी है. महेंद्रू पर आरोप यह भी है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया के करीबी अर्जुन पांडे ने भी उनसे रकम ली है. अर्जुन पांडे समीर महेंद्रू और उनके एक दोस्तस से लगभग 2 से 4 करोड़ रुपये लिए थे. दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े अफसरों को पैसे दिए थे.
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