Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से गुरुवार को कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Liquor Policy Case) में दिल्ली के सीएम को राहत नहीं मिली. ईडी की दूसरी शिकायत पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को नया समन जारी किया. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम की ओर से लगातार समन (Summons) का पालन नहीं करने की शिकायत की थी.


ईडी की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च 2024 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया. दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. 


 






बीजेपी में शामिल होने का दबाव


सीएम अरविंद केजरीवाल ने छह मार्च 2024 को एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को परेशान कर बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबू" किया जा रहा है. आप के राष्ट्रीय संयोजक ने आगे ये भी लिखा था कि अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो उन्हें भेजे जाने वाले नोटिस बंद हो जाएंगे. 


ईडी ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग


प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी. यह कदम ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन में शामिल नहीं होने के बाद उठाया है. 


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