Delhi Municipal Corporation: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली नगर निगम एक अच्छी खबर लेकर आया है. दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर में बदलाव का ऐलान किया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने संपत्ति कर की पॉलिसी में बदलावों की घोषणा की है. जिसको लेकर एक सहभागिता नामक योजना शुरू की गयी है. इस योजना के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की ओर से संपत्ति कर में आरडब्ल्यूए की भी भूमिका होगी. जिसके अंतर्गत संपत्ति कर में अलग-अलग छूट दी जाएगी.
RWA की होगी अहम भूमिका
इस योजना के तहत संपत्ति कर को लेकर आरडब्लूए की अहम भूमिका होगी. जिसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति में वेस्ट मैनेजमेंट किए जाने को लेकर संपत्ति कर में छूट मिलेगी. यानी कि अब जब आप दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स देंगे तो उसमें आपको अपने इलाके में कूड़े के सही निपटारे को लेकर छूट मिलेगी. दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया है कि कूड़े या बेकार चीजों का सेग्रीगेशन, रि-साईकल या रीयूज करने पर संपत्ति कर में छूट दी जाएगी.
यह छूट किस प्रकार होगी आइए जानते हैं.
उपराज्यपाल ने की है पहल
संपत्ति कर को लेकर लाई गई सहभागिता योजना में आरडब्ल्यूए अहम भूमिका निभाएगा. जहां एक तरफ किसी भी प्रॉपर्टी टैक्स में आरडब्ल्यूए की भागीदारी से छूट मिलेगी, तो वही प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में आरडब्ल्यूए दिल्ली नगर निगम के साथ काम करेगी. बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम की ओर से लिए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के ढांचे में बदलाव करते हुए आरडब्लूए को इससे जोड़ने की पहल की है और इसी कड़ी में सहभागिता योजना लांच की गई है.
एक लाख रुपये तक किया जाएगा विकास कार्यो में खर्च
दिल्ली नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक काफी समय से यह योजना लंबित थी, जिसके बाद आखिरकार इसे अब लांच कर दिया गया है. जिससे कि जहां प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी. तो वही दिल्ली के अलग-अलग इलाकों कॉलोनियों में लोग सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक होंगे. साफ-सफाई को लेकर जागरूक होंगे और इन्हें लेकर काम किए जाएंगे. सहभागिता योजना के अंतर्गत सोसाइटी और कॉलोनी में आरडब्ल्यूए प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करेगी और यदि आरडब्लूए अपनी कॉलोनी या सोसाइटी में सभी संपत्तियों से 90 फीसदी तक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है तो उस कॉलोनी या सोसाइटी में टैक्स कलेक्शन का 10 फीसदी या एक लाख रुपये तक विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है.
दी जाएगी 5 फीसदी की छूट
यदि किसी कॉलोनी या सोसाइटी में 100 फीसदी तक कूड़े का सेग्रीगेशन, गीले और सूखे कूड़े का सही निपटारा रीयूज यारी साइकिल किया जाता है या उस कॉलोनी या सोसाइटी का कूड़ा कचरा दिल्ली नगर निगम या संबंधित एजेंसी को सौंप दिया जाता है. तो प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में निगम की ओर से 5 फीसदी की छूट दी जाएगी.
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