Delhi Fake Universities: दिल्ली की इन 8 यूनिवर्सिटीज में न लें एडमिशन, यूजीसी ने दिया है फर्जी करार, देखें लिस्ट
UGC Fake Universities: यूजीसी द्वारा जारी फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है. यहां के आठ संस्थान फर्जी करार दिए गए हैं. जानिए कौन से हैं ये फेक इंस्टीट्यूट.
UGC’s List Of Fake Universities Of Delhi यूनिवर्सिटी ग्रैंट्स कमीशन (UGC) ने हर साल की तरह इस साल भी फेक यूनिवर्सिटीज (UGC Fake Universities) की लिस्ट जारी की है. इस सूची में सबसे ऊपर दिल्ली (Delhi) का नाम है, जहां के आठ संस्थान इस सूची में शामिल हैं. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) हैं जहां के चार संस्थान फर्जी करार दिए गए हैं. इसी प्रकार वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में दो-दो फेक यूनिवर्सिटीज हैं. इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फेक यूनिवर्सिटी है. जानते हैं दिल्ली के वे कौन से आठ संस्थान/यूनिवर्सिटीज हैं जो फर्जी करार दी गई हैं.
दिल्ली के फर्जी संस्थानों की सूची –
यूजीसी के सेक्रेटरी रजनीश जैन द्वारा फर्जी संस्थानों की सूची जारी की गई. दिल्ली प्रदेश के जो आठ संस्थान/ यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं.
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेस.
- कर्मशियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड.
- यूनाइडेट नेशंस यूनिवर्सिटी.
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी.
- एडीआर सेंट्रिक ज्यूरीडीशियल यूनिवर्सिटी.
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग.
- विश्वकर्मा ओपेन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ इंप्लॉयमेंट.
- आध्यात्मिक विश्ववद्यालय.
ये सभी संस्थान यूजीसी एक्ट के खिलाफ चल रहे हैं और इनमें से किसी के भी पास डिग्री देने की मान्यता नहीं है. यूजीसी की लिस्ट के मुताबिक ये गैर मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, जिनकी दी डिग्री फर्जी हैं.
ऐसे संस्थान नहीं दे सकते डिग्री –
यूजीसी के एक बयान के अनुसार, विश्वविद्यालय केवल तभी डिग्री प्रदान कर सकते हैं, जब विश्वविद्यालय एक केंद्रीय, राज्य / प्रांतीय अधिनियम के तहत या किसी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया हो, जो एक डीम्ड-टू-विश्वविद्यालय हो. विशेष रूप से संसद के एक अधिनियम द्वारा सशक्त संस्थान भी छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकते हैं. यूजीसी द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालयों की सूची को "स्वयंभू, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान" करार दिया गया है, जिनके पास डिग्री देने का अधिकार नहीं है.
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