Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना का संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिनका पालन करना अनिवार्य किया गया है. लेकिन कुछ लोग इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसी के तहत महरौली में  दिल्ली पुलिस ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के दिशा-निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.


रेस्टोरेंट पर कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप


जिला मजिस्ट्रेट सोनालिका जिवानी ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जारी ताजा दिशा-निर्देशों के तहत बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होने पर लगे प्रतिबंध के मद्देनजर पुलिस की टीमों ने कुछ स्थानों का औचक निरीक्षण किया था. टीम ने महरौली के डियाब्लो रेस्तरां का बृहस्पतिवार देर रात करीब 10 बजकर 45 मिनट पर निरीक्षण किया था.  उस समय वहां करीब 600 लोग मौजूद थे. रेस्तरां ने कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.






 


रेस्टोरेंट के खिलाफ मामला दर्ज


सोनालिका जिवानी ने बताया, ‘‘ रेस्तरां से लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया और डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण रेस्तरां को सील कर दिया गया.’’ दक्षिणी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एम हर्ष वर्धन ने बताया कि महरौली पुलिस थाने में डियाब्लो रेस्तरां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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