Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में 15 साल पहले शीर्ष टीवी चैनल में काम करने वाली पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या (Soumya Vishwanathan Murder Case) मामले में दोषी आरोपियों को सजा की मात्रा पर आज साकेत कोर्ट (Saket Court) अपना फैसला सुना सकती है. इस मामले में 18 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था. साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और अपराध के लिए दोषी करार दिया था.
अजय सेठी को माना साजिश रचने का आरोपी
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के आरोपी अजय सेठी को धारा 411 का दोषी माना है. अजय सेठी पर बेईमानी से चोरी की संपत्ति हासिल करने, मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने व संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी माना है.
कोर्ट ने मकोका के तहत भी माना दोषी
साकेत कोर्ट ने आरोपियों को संगठित अपराध करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी माना है. मकोका के प्रावधानों के मुताबिक दोषी हत्यारों को हत्या के बदले मृत्युदंड तक का सजा अदालत सुना सकती है.
कौन थी सौम्या विश्वनाथन?
सौम्या विश्वनाथन दिल्ली में एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन पत्रकार थी. उनकी 28 सितंबर 2008 को तड़के दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या उस समय हुई जब वह काम से अपने घर लौट रही थीं. पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था. दिल्ली पुलिस ने जिगिशा घोष हत्याकांड सहित अन्य जघन्य मामलों में आरोपियों की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया था.