Delhi Private School Specially Abled Children Admissions 2022: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों (Delhi Private School Admissions 2022) के लिए शिक्षा निदेशालय (Directorate Of Education, Delhi) की तरफ से नया नियम लागू किया गया है. इसके तहत विशेष क्षमताओं वाले बच्चों को अब सर्टिफिकेट न होने पर स्कूल में एडमिशन (Delhi Private School Specially Abled Children Admissions 2022) के लिए मना नहीं किया जा सकता. अगर इन बच्चों के पास दिल्ली सरकार (Delhi Government) के अस्पताल से स्पेशली एबेल्ड होने का सर्टिफिकेट है तो उन्हें इसके आधार पर एडमिशन दिया जाएगा. स्कूल किसी भी नियम की दुहाई देकर उन्हें एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते. इससे ऐसे छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत पहुंचेगी. दिल्ली के सरकारी अस्पताल की डिसेबिलिटी आंकलन रिपोर्ट के आधार पर इन्हें एडमिशन मिलेगा.


क्या हैं गाइडलाइंस –


इस बारे में दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी गाइडलाइंस (DoE Delhi Private School Specially Children Admission 2022 Guidelines) के मुताबिक एक से पांच साल के बच्चे को ग्लोबल डेवलेपमेंट डिले (GDD) का सर्टिफिकेट और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देने का नियम है.


स्पेसफिक लर्निंग का सर्टिफिकेट 8 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है. इसी प्रकार 14 और 18 साल की उम्र में फिर से सर्टिफिकेट बनता है जो लाइफ टाइम वैलिड रहता है.


नहीं किया आदेश का पालन तो होगी कार्रवाई –


डीओई ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि जो स्कूल इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि सर्टिफिकेट न होने पर ऐसे बच्चों के एडमिशन में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, जिससे बच्चों के पैरेंट्स एडमिशन के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं.


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