Delhi Private School Asks EWS Students To Clear Dues: दिल्ली (Delhi) के एक टॉप प्राइवेट स्कूल (Delhi Private School) ने कम से कम 14 छात्रों को पिछला बकाया चुकाने के लिए कहा है. साथ ही उन्हें (Delhi Private School EWS Students) ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर वे पिछला बुकाया यानी करीब 67,000 रुपए नहीं चुकाते हैं तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं. वरना उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखनी है तो ये राशि देनी होगी. इस बारे में दिल्ली सरकार (Delhi Government) के अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं.
क्या है नियम –
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act) के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली के सभी निजी स्कूलों (Delhi Private Schools) को एंट्री लेवल पर प्रवेश के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और उन्हें मुफ्त शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करने का नियम बनाया गया है. इसी के तहत प्राइवेट स्कूल इन छात्रों को एडमिशन देते है.
क्या है मामला –
दिल्ली के इस प्राइवेट स्कूल को अखिल भारतीय अभिभावक संघ (AIPA) के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की तरफ से नोटिस इश्यू किया गया है. इस बारे में उन्होंने बताया कि, छात्रों को ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत भर्ती कराया गया था और वे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कक्षा 10 सीबीएसई परीक्षा में शामिल हुए हैं और अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इन छात्रों को नर्सरी कक्षा में भर्ती कराया गया था और चूंकि वे ईडब्ल्यूएस और डीजी के नि: शुल्क श्रेणी के तहत पढ़ रहे हैं. इन छात्रों को अब 11 वीं कक्षा के पहले टर्म के लिए 67,835 रुपये का बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है, या तो ये आगे की शिक्षा जारी रखें या स्कूल छोड़ें.
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