Delhi Government Issues Guidelines For Admission to Primary & Pre Primary Vacant Seats: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने यहां के प्राइमरी और प्री-प्राइमरी स्कूलों (Delhi Government Primary & Pre Primary Admissions 2022) में एडमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. ये गाइडलाइंस (Delhi Primary & Pre Primary Admisssion 2022 Guidelines) प्राइमरी और प्री-प्राइमरी की खाली पड़ी सीटों के लिए जारी हुई हैं. बता दें कि दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. ऐसे में कुछ सीटें अभी भी खाली बची हैं. ऐसी ही सीटों पर एडमिशन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.


क्या है इन गाइडलाइंस की खास बात –


दिल्ली के प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्कूलों (Delhi Primary School Admission 2022) की खाली पड़ी सीटों पर एडमिशन के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय के क्या निर्देश हैं आइए जानते हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन ने ऑर्डर पास किया है, ‘छात्रों को 11 मई से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कक्षा 2 से 5 तक में प्रवेश दिया जाएगा. आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी दिव्यांग, अनाथ, प्रवासी या बेघर को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा.’


‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर होगा एडमिशन –


डीओई द्वारा इस मामले में साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो कैंडिडेट्स यानी उनके अभिभावक पहले प्रवेश के लिए स्कूल पहुंचेंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी. इस मामले में उन्हें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स न होने के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा.


जिनकी पढ़ाई पिछले साल छूटी है, वे भी ले सकते हैं एडमिशन –


इन गाइडलाइंस में आगे कहा गया है कि वे कैंडिडेट्स जो पिछले सेशन में एक लंबे समय तक स्कूल में एब्सेंट रहे या किसी वजह से कक्षा पूरी नहीं कर पाए. उन्हें भी स्कूल एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे. अगर वे एडमिशन के लिए प्रयास करते हैं तो उन्हें ना नही कहा जाए.


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