दिल्ली में LG वीके सक्सेना ने स्कूलों को दी बड़ी राहत, अब आसानी से हो सकेगा अपग्रेडेशन, SOP जारी
Delhi News: स्कूलों को सीनियर सेकेंड्री स्तर पर अपग्रेड करने और चलाने की मंजूरी मिल गयी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. डीडीए ने एसओपी जारी की है.
Delhi News: दिल्ली के प्राइमरी, मिडिल स्कूलों का सीनियर सेकेंड्री में अपग्रेडेशन आसानी से हो सकेगा. उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG Vinai Kumar Saxena) ने आयकर से छूट पाने वाले और स्कूलों का संचालन करने वाली सोसायटियों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अतिरिक्त शुल्क दिए बिना स्कूलों को सीनियर सेकेंड्री स्तर पर अपग्रेड करने और चलाने की मंजूरी मिल गयी है. उपराज्यपाल के आदेश से सोसायटियों और स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा.
सोसायटियों और स्कूलों को लालफीताशाही, शिक्षा विभाग, डीडीए के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी. उपराज्यपाल ने डीडीए को सोसायटी के साथ लीज डीड में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है. निर्देश पर डीडीए ने प्राइमरी, मिडिल स्कूलों को सीनियर सेकेंड्री में अपग्रेड करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.
उपराज्यपाल ने वीके सक्सेना दी बड़ी राहत
एसओपी में कहा गया है कि ऐसे स्कूल अपग्रेडेशन के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) का लाभ उठा सकेंगे. उन्हें इसके लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी. सोसायटी-स्कूल अब प्राइमरी, मिडिल से सेकेंड्री-सीनियर सेकेंड्री स्तर तक अपग्रेडेशन के लिए, शिक्षा विभाग की अनुमति, बोर्ड (सीबीएसई, आईसीएसई आदि) से संबद्धता प्रमाण और आयकर छूट प्रमाण पत्र के साथ अतिरिक्त एफएआर का लाभ उठाने के लिए, डीडीए को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन कर सकेंगे.
स्कूलों का अपग्रेडेशन आसानी से हो सकेगा
आवेदन मिलने के बाद डीडीए की कार्यवाही शुरू हो जायेगी. डीडीए पता लगाएगा कि क्या आवेदक के पास जमीन के किराए आदि का कोई बकाया तो नहीं है. ये भी मालूम किया जायेगा कि क्या उसने किसी अतिरिक्त क्षेत्र पर कब्जा तो नहीं किया है. सोसायटियों-स्कूलों के अपग्रेडेशन को निश्चित रूप से दिल्ली बिल्डिंग उपनियम के अनुरूप होना होगा और कानून के अनुसार संबंधित अधिकारी को इसकी लेआउट योजना को मंजूरी देनी होगी.
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