Delhi News: राजधानी दिल्ली में शादियों के सीजन के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. दरअसल दिल्ली में अब घोड़ा/ घोड़ी/ घोड़ा बग्गी के लिए भी अन्य वाहनों की तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव पास किया गया है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत किसी भी समारोह या कार्यक्रम में घोड़ी/ घोड़ा / घोड़ा बग्गी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके मालिक को इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होगा.


इस वजह से लिया गया फैसला
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बुधवार को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा पिछले साल दिसंबर में इसको लेकर निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नें इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. दरअसल तेज रफ्तार घोड़े की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था जिसकी सुनवाई के दौरान ही आग्रह किया गया था कि इनका बीमा होना चाहिए. 


इंश्योरेंश के बाद ही मिलेगा लाइसेंस
इसके बाद इस प्रस्ताव को दक्षिण दिल्ली नगर निगम में रखा गया जिसे मंजूरी दे दी गई. इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद शादी समारोह में जाने वाली घोड़ा बग्गी या घोड़ी को लेकर इसके मालिकों को इनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही उन्हें इसका लाइसेंस मिलेगा और इस लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए पशु चिकित्सा सेवा विभाग के पास जाना होगा.


प्रस्ताव में क्या कहा गया
दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से पास किए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि घोड़ा गाड़ी या घोड़ी के कारण किसी भी दुर्घटना के चलते कोई भी व्यक्ति चोटिल या फिर उसे कोई नुकसान होता है, तो उसका लाइसेंस धारक इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. वहीं दक्षिण दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल (रिटायर) बीके ओबेरॉय ने कहा कि इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद ऐसे किसी भी जानवर से जुड़ी दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मदद मिलेगी.


ओबेरॉय ने कहा कि, इसके साथ ही जो घोड़ा गाड़ी या घोड़ी के मालिक होते हैं वे आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं होते ऐसे में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से उन्हें भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही यह प्रस्ताव अभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पास कर दिया गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी इसको लेकर कोई फैसला लिया जाए.


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