MCD Election 2022: पिछले दिनों चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा पांच राज्यों में लगाया गया कैंपेन कर्फ्यू (Campaign Curfew) अब दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi Municipal Elections) में भी देखने को मिलेगा. नगर निगम के चुनाव में रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 12 घंटे का कैंपेन कर्फ्यू होगा. इस दौरान राज्य में सार्वजनिक बैठक, नुक्कड़ सभा (Nukkad Sabha) और रैली (Rally) पर पाबंधी रहेगी. इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार के दौरान सार्वजनिक बैठक नहीं कर पाएंगे. जबकि वे अधिकतम पांच लोग के साथ ही घर-घर चुनाव प्रचार (Election Campaign) करेंगे.
कब से लागू होगें नियम
राज्य चुनान आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए आचार संहिता संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. ऐसे में निगम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही ये दिशा निर्देश लागू कर दिए जाएंगे. आचार संहिता के दौरान इन नियमों का ध्यान रखना होगा.
नियमः-
- प्रचार के दौरान किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से मंजूरी लेना अनिवार्य
- हर राजनीतिक दल की ओर से केवल 10 स्टार प्रचारक होंगे
- ऐसे दल जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है उसके पांच स्टार प्रचारक होंगे
- चुनाव के दौरान किसी भी तरह की बाइक रैली पर प्रतिबंध रहेगा
- नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ केवल दो लोग ही अंदर जाएंगे
- जीत के बाद किसी भी विजयी उम्मीदवार को जुलूस निकालने की मंजूरी नहीं होगी
- आचार संहिता लागू होने पर किसी भी नुक्कड़ सभा में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकेंगे
- चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम पांच गाड़ियों का प्रयोग कर सकेंगे
- किसी भी पोलिंग बूथ पर उस बूथ का वोटर ही किसी भी राजनीतिक दल का उसी बूथ पर एजेंट हो सकेगा, वोटर नहीं होने पर वो बूथ एजेंट नहीं होगा
- बूथ एजेंट के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए
कब होगी चुनाव की घोषणा
बता दें कि दिल्ली में तीनों निगम में होने वाले चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मंगलवार को एक बैठक की है. इस दौरान चुनाव की तैयारियों और आचार संहिता लागू होने पर टीमों के गठन से लेकर अन्य तैयारियों पर चर्चा हुई. माना जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में चुनाव की घोषणा हो सकती है.
ये भी पढ़ें-