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Delhi Trade License Fee: NDMC के इस फैसले से होटल में ठहरना और रेस्टोरेंट में खाना होगा महंगा, जानें- पूरी खबर
Delhi Trade License Fee News: दिल्ली में अब सिनेमा हाल, होटल में डांसिंग हाल, क्लब और स्पा के लिए 7,500 रुपये देने होंगे. इनके ट्रेड लाइसेंस शुल्क में एनडीएमसी ने 1,000 रुपये का इजाफा किया है.
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Delhi Trade License Fee News: नई दिल्ली नगर परिषद (New Delhi Municipal Council) ने 2022-23 के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के ट्रेड लाइसेंस फीस (Trade License Fee) में बढ़ोतरी कर दी है. इसमें होटल, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस और बार आदि भी शामिल हैं. एनडीएमसी ने सबसे ज्यादा इजाफा फाइव स्टार होटल (Five Star Hotel) की लाइसेंस फीस में किया है. फाइव स्टार होटल के लाइसेंस फीस में 10,300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पहले इस लाइसेंस के लिए 65,500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब इसके लिए 75,300 रुपये देने होंगे.
वहीं 100 से अधिक बेड वाले गेस्ट हाउस को 26,200 रुपये की जगह अब 30,100 रुपये देने होंगे. 20 बेड वाले गेस्ट हाउस मालिकों को अब 3,000 रुपये, 21 से 50 बेड के गेस्ट हाउस के लिए 7,500 रुपये, 50 से 100 बेड के लिए 15 हजार रुपये ट्रेड लाइसेंस फीस के रूप में देने होंगे. इसके अलावा सिनेमा हॉल, होटल में डांसिंग हॉल, क्लब और स्पा के लिए 7,500 रुपये देने होंगे. इनके ट्रेड लाइसेंस शुल्क में 1,000 रुपये का इजाफा किया गया है.
इसके अलावा 50 से अधिक सीट वाले कैफे और कॉफी शॉप के लिए 7,500 रुपये, 50 से अधिक सीट वाले रेस्तरां और कॉफी शॉप के लिए 15000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो पहले 13,100 रुपये था. कसाई, मछुआरे और मुर्गी पालन करने वालों के लिए सालाना लाइसेंस फीस 1,300 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है, हालांकि ड्राई क्लीनर और डीजल जनरेटर सेट जैसे सुविधाओं के लिए पुरानी दरों को ही बरकरार रखा गया है. नई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी मानी जाएंगी. इसकी वजह से दिल्ली में अब होटल में ठहरना और रेस्टोरेंट में खाना आदि महंगा हो जाएगा.
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