Delhi Police: दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त यातायात सुरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि ड्राइवर प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियान, अभियोजन और यातायात नियमों को लागू करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह अभियान 20 जुलाई से जारी है. इस अभियान के तहत पहले पांच दिन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है. ताजा ट्रेंड के मुताबिक दिल्ली में बाइकर्स द्वारा बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना आम बात है. इसके मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं. पिछले पांच दिनों में 5,200 से अधिक लोगों का इससे संबंधित धाराओं में चालान किया गया. दिल्ली में ट्रैफिक स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वाले दूसरे नंबर पर आते हैं. पांच दिनों में ऐसे 2,063 वाहनों का चालान किया गया. वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने के आरोप में 1,770 लोगों को चालान हुआ.
विशेष सीपी एसएस यादव के मुताबिक एसआईआईडी कार्यक्रम के तहत 20 जुलाई से पूरे दिल्ली में दैनिक आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 10 अपराधों पर जोर दिया जा रहा है. बिना हेल्मेट के गाड़ी चलाना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, दोपहिया वाहन पर तीन बार सवारी करना आदि मसलों को चालान काटने के लिए इस अभियान में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों के दौरान करीब 12,000 वाहनों के चालान किया. एसआईडी कार्यक्रम का मकसद वाहन चालकों में सड़क सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है.
बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने आंकड़ा 20 जुलाई को शुरू किए गए एक विशेष अभियान के दौरान यह आंकड़ा सामने आया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक पांच दिन में दोपहिया वाहनों को 5,213 चालान किए गए. स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर 2,063 लोगों का चालान किया गया. वहीं बिना हेलमेट वाइक चलाने या पीछे के सवार द्वारा हेलमेट न पहनने से जुड़ा है. सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए 1,770 मोटर चालकों के चालान जारी किए गए. बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के अभियान को स्ट्रेच इंटेंसिव इंटीग्रेटेड ड्राइव (एसआईआईडी) नाम दिया गया है.
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का ऐसे होता है उल्लंघन
- बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 5,213
- स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर 2,063
- गलत दिशा में वाहन चलाना 1,770
- बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना 1,208
- ट्रिपल राइडिंग करने पर 949
- जेबरा क्रॉसिंग पार करने पर 317
- पीली रेखा का उल्लंघन करने पर 246
- किसी प्रभाव में वाहन चलाने पर 139
- स्कूल वैन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 94
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