Delhi National Lok Adalat: दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर पहले के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा चालान कट रहे हैं. चालान कटने के मामलों में बढ़ोतरी ओवर स्पीडिंग, रेडलाइट जंपिंग, जेब्रा कॉसिंग और स्टॉप लाइन के उल्लंघन को पकड़ने वाले कैमरों के लगने के बाद हुई है. हर दिन लगभग 15 से 18 हजार चालान कैमरों के जरिए कटते हैं. इसके अलावा फील्ड में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी (Traffic Police) अलग से चालान काटते हैं. सोशल मीडिया के जरिए मिली ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर ट्रैफिक हेडक्वॉर्टर की ओर से अलग से चालान जनरेट किए जाते हैं.


इस तरह दिल्ली में हर दिन लगभग 20 से 25 हजार चालान कट जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले चालानों के डिस्पोजल की रफ्तार काफी कम है. खासकर कैमरों के जरिए काटे गए नोटिस चालानों की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है. ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के करीब 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नोटिस चालान पेंडिंग हैं. पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी समय-समय पर लोक अदालतें भी लगाती हैं, जिनमें लाखों चालानों का एक ही दिन में निपटारा किया जाता है.


21 अगस्त को लगेगी तीसरी लोक अदालत


दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि अब 21 अगस्त को तीसरी नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालानों समेत सभी तरह के सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों का निपटारा किया जाएगा. दिल्ली की सातों जिला अदालतों के परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालतें बैठेंगी. इस दौरान 30 अप्रैल 2022 तक काटे गए नोटिस चालानों में से कुल 1 लाख 44 हजार पेंडिंग चालानों का निपटारा किया जाएगा.


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इस लिंक से डाउनलोड करनी होगी चालान की कॉपी


इसके लिए लोगों को पहले ट्रैफिक पुलिस या दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट (www.delhitrafficpolice.nic.in या www.dslsa.org) पर जाकर अपने चालान की एक पर्ची डाउनलोड करनी होगी. 17 अगस्त की सुबह 10 बजे वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में ‘लोक अदालत’ के नाम से एक लिंक अपलोड की जाएगी. उसी लिंक पर क्लिक करके अपने चालान की कॉपी डाउनलोड करनी होगी और उसी के आधार पर लोक अदालतों में पेंडिंग चालानों का निपटारा किया जाएगा. जिसके पास इस लिंक से डाउनलोड की गई पर्ची नहीं होगी, वह लोक अदालत में शामिल नहीं हो पाएगा.


जानिए कब तक निष्क्रिय हो जाएगी लिंक


इसके अलावा लोक अदालत लगने वाले दिन कोर्ट परिसर में किसी को उसके चालान की कॉपी निकालकर नहीं दी जाएगी. ऐसे में लोगों को 17 अगस्त की सुबह 10 बजे अलर्ट रहना होगा. यह लिंक तभी तक एक्टिव रहेगी, जब तक कि 1.44 लाख चालान डाउनलोड नहीं हो जाएंगे. उसके तुरंत बाद लिंक अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी. डाउनलोड की गई पर्ची और दूसरे संबंधित दस्तावेज लेकर लोगों को 21 अगस्त की सुबह पर्ची पर बताए गए कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में पहुंचना होगा, जहां उनके चालान का निपटारा किया जाएगा.


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