दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने GRAP-4 के उल्लंघन पर 4 दिनों में काटे 9200 चालान, बिना PUC के आधे से ज्यादा मामले
Delhi Traffic Police News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी मुहिम के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के पाए गए 4,785 वाहन चालकों को चालान थमाये.
Delhi News: पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधान में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की गंभीर समस्याओं के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police ) भी एक्शन मोड में आ गई है. ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-4) का उल्लंघन करने के आरोप में 3 से 6 नवंबर के दौरान 9,200 से अधिक चालान काटे गए हैं. पेट्रोल और डीजल वाहन चालकों पर ग्रैप-4 (GRAP-4) के तहत तय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के पाए गए वाहनों के लिए 4,785 चालान जारी किए. जबकि केवल बीएस-III (बीएस-III) उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले पेट्रोल वाहनों के खिलाफ अतिरिक्त 814 चालान जारी किए गए. बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले डीजल वाहनों के खिलाफ 3,656 चालान जारी किए गए.12 चालान बिना ढके कंस्ट्रक्शन करने वालों के खिलाफ जारी किए गए. इसके अलावा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 4,482 वाहनों के मालिकों को अनुचित पार्किंग में वाहन खड़ी करने के आरोप में चालान कटे.
क्या है ग्रैप-4?
केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण IV जिसे GRAP-4 कहा जाता है, जो रविवार को दिल्ली में लागू हो गया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में AQI 'गंभीर प्लस' श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है. योजना के अंतिम चरण IV के तहत सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है.
बता दें कि दिल्ली में पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों और गैर-जरूरी सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का चालान लगता है. दरअसल, ग्रैप श्रेणी के नियम प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आपातकालीन उपायों पर अमल को अनिवार्य बनाता है.