Delhi News: दिल्ली में प्रेशर हॉर्न और फट-फट की आवाज वाले वाहनों पर कसेगा शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस ने की ये तैयारी
Challan Fro Pressure Horn: दिल्ली में फट-फट की आवाज और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. अब ऐसे लोगों का दस हजार रुपये का चालान होगा.
Delhi Traffic Police To Challan On Noise Pollution: दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया है. दरअसल अब अगर किसी की गाड़ी या दुपहिया वाहन से फट-फट की आवाज आई तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिससड़क पर ही गाड़ी का साइलेंसर खोल लेगी, साथ ही वाहन मालिक 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा. इस अभियान के तहत वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले और प्रेशर हॉर्न वालों का चालान किया जाएगा. मोडिफाइड साइलेंसर को पुलिस सड़क पर ही मैकेनिक को बुलाकर खुलवा लेगी.
दस हजार का कट सकता है चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में हर जगह ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रफिक पुलिस ने 20 अगस्त से अभियान शुरू किया है. यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा. इस अभियान के तहत वाहनों में खासकर, दु-पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने व वाहनों में प्रेशन हॉर्न लगाने वालों को चालान किया जाएगा. इसके तहत दस हजार रुपये चालान किया जाएगा, वहीं इसी के साथ ही वाहन का मोडिफाइड साइलेंसर खोल लिया जाएगा. अधिकारी के मुताबिक पहले दिन पूरी दिल्ली में कुल 119 चालान किए गए, जिसमें प्रेशर हॉर्न के 71 और मोडिफाइड साइलेंसर के 48 चालान किए गए हैं. नई दिल्ली में मोडिफाइड साइलेंसर के अभियान के पहले दिन कुल सात चालान किए गए हैं.
लोगों को किया जा रहा जागरूक
मामले को लेकर नई दिल्ली व दक्षिण-पश्चिमी जिले के डीसीपी आलाप पटेल ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को जागरूक किया जाएगा. इसके तहत उनके दोनों जिलों में जहां जागरूक करने वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं वहीं अन्य तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए 160 पोस्टर व बोर्ड बनवाए हैं. इनको जगह-जगह लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने वाहनों में खासकर बुलट मोटरसाइकिल में फट-फट वाला साइलेंसर लगाकर चलते हैं, इससे काफी शोर होता है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए प्रावधान हैं कि उनका मोडिफाइड सालेंसर खोल लिया जाए, साथ ही नए नियमों के तहत ऐसे लोगों को दसहजार का चालान किया जाता है.