Delhi News: दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस’ (Learning Driving License) की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने यह घोषणा करते हुए कहा कि, यह लोगों के लिए अपने लर्निंग लाइसेंस को नवीनीकृत (Update) कराने का अंतिम अवसर है.
इस संबंध में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्विटर संदेश में कहा, ''जिनकी लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है.'' उन्होंने इस संबंध में परिवहन विभाग के जरिये जारी आदेश की एक तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की है.
परिवहन विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि, "लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों अनुसार लाइसेंस से संबंधित परीक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था."
पहले भी बढ़ाई गई है डेट
इससे पहले भी लर्निंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई थी. परिवहन विभाग के जरिये जारी आदेश में कहा गया है कि, जिनके ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो रही थी, कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए उसकी वैधता 31 मार्च 2022 तक मान्य कर दिया गया था.
वहीं अब इस नए आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने इसे 2 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. विभाग ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि, "ड्राइविंग स्किल टेस्ट और लर्निंग स्किल टेस्ट नए अपॉइंटमेंट को कोरोना काल के दौरान डीडीएमए, जीएनसीटीडी के आदेशों के अनुपालन में बंद कर दिया गया था."
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