दिल्ली सरकार ने बसों के लिए अलग से लेन निर्धारित कर दी है, जिसका शहर में पालन भी किया जा रहा है. हालांकि अब कुछ वाहन बस लेन में पार्क हो रहे हैं, इसके लिए परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक अभियान चलाएगी. इसके अंतर्गत अगर किसी का वाहन बस लेन में खड़ा होता मिलता है तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही अगर वाहन को क्रेन से हटा लिया तो 200 रुपये का अलग से फाइन देना पड़ेगा.
इस अभियान के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से 14 क्रेन लगाई गई हैं. यह क्रेन बस लेन में खड़े होने वाले वाहनों को उठाएंगी और बस लेन को क्लियर करेंगी. बताया जा रहा है कि ये क्रेन दिल्ली के 46 रूटों पर 474.91 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुई अभियान में रहेंगी. हालांकि इससे पहले भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बस लेन से अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है.
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दिल्ली सरकार की तरफ से शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़कों के फुटपाथ के किनारे वाली लेन को बस लेन के रूप में घोषित किया था. ये लेन सिर्फ बस चलाने के लिए ही हैं, जिसे लेकर दिल्ली परिवहन विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया है. इस आदेश को 1 अप्रैल से दिल्ली की सभी बसों के ड्राइवर मान रहे हैं. वहीं अब परिवहन विभाग बस लेन से अतिक्रमण हटा रही है और अगर फिर भी दुबारा कोई ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में बस लेना का उल्लंघन करने पर 97 बसों का चालान काटा जा चुका है, जिनसे कुल 11.20 लाख रुपये वसूले हैं.