दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने मंगलवार से राजधानी में नंबर प्लेट को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है. अगर आपके वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगा है तो आप सावधान हो जाएं क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के लेकर परिवहन विभाग अलर्ट हैं. दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार अगर आपके वाहन पर नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 5000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है. यह नियम सिर्फ दिल्ली के वाहनों के लिए नहीं है बल्कि दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा.


इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग उन डीलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो बिना रजिस्ट्रेशन के बिना वाहनों की बिक्री करते हैं. इसके लिए विभाग एक स्पेशल ड्राइव शुरू करेगा.  अगर किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो उस वाहन के मालिक का 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा. साल 2012-13 में हाई सिक्योरिटी प्लेट की शुरुआत हुई थी लेकिन अभी भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी हुई हैं. दिल्ली में साल 2019 में ही पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था.


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बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का कटेगा 5,000 रुपये का चालान


परिवहन विभाग के अधकारी ने बताया कि यदि आपने कोई नया वाहन खरीदा है, तो उसे घुमाने के लिए बाहर निकालने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. अधिकारी ने कहा कि वाहनों पर बिन रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना आप वाहन नहीं चला सकते. यह एक गंभीर मुद्दा है और हम बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं.


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