Indraprastha College for Women Molestation Case: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने कुछ दिनों पहले इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में फेस्ट के दौरान छात्राओं से हुई छेड़छाड़ के बाद अब कड़ा रुख अपनाया है. इस तरह की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किया गया है. निर्देश में कहा गया है कि अब कॉलेज की ओर से किसी भी प्रकार के फेस्ट, इवेंट और कार्यक्रम के पहले पुलिस विभाग, कॉलेज के सुरक्षा विभाग और कॉलेज प्रतिनिधि इवेंट मैनेजमेंट जैसे जिम्मेदार विभागों से बैठक करनी होगी.


इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से अनापत्ति प्रमाण (NOC) पत्र लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो ऐसे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की स्वीकृति दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं होगी. बीते 28 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में आयोजित फेस्टिवल में उपद्रवी छात्रों की ओर से प्रवेश कर कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ किया गया था, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में रहा और फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है. दिल्ली महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई को लेकर दो दिन पहले जवाब मांगा था.


'कॉलेज और विभाग स्वयं होगा जिम्मेदार'


इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है कि कॉलेज परिसर में ऐसे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने से पहले जिम्मेदार विभागों के साथ बैठक और पुलिस से अनापत्ति प्रमाण लेना अनिवार्य होगा. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत देते हुए कहा गया है कि अगर इन नियमों को कॉलेज और विभाग की ओर से अनदेखा किया जाता है तो भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना के लिए कॉलेज और विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा.


ये भी पढ़ें- Delhi Barapullah Corridor: बारापुला कॉरिडोर के तीसरे चरण का शुरू होने वाला है काम, एम्स से मयूर विहार जाना होगा आसान