Delhi Uphaar Fire Tragedy Case: दिल्ली HC से अंसल बंधुओं को नहीं मिली राहत, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं की सजा पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में अंसल भाई नवंबर 2021 से जेल में हैं.
Delhi Uphaar Fire Tragedy Case: उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अंसल बंधुओं- सुशील अंसल (Sushil Ansal) और गोपाल अंसल (Gopal Ansal) को राहत नहीं दी है. कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर झटका दिया है. गौरतलब है कि अंसल बंधुओं को 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा (Uphaar Cinema) में आग लगने से 59 लोगों की मौत होने से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी.
अंसल भाई नवंबर 2021 से जेल में हैं
ट्रायल कोर्ट (Trial Court) द्वारा सात साल की कैद और 2.25 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद से अंसल भाई नवंबर 2021 से जेल में हैं. गौरतलब है कि अंसल बंधुओं के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील करने का विकल्प है. अदालत ने 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ पर व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को उनके दो कर्मचारियों के साथ दोषी ठहराया था.
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13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी
बता दें कि जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' की स्क्रीनिंग के दौरान 13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में आग लगने के बाद भगदड़ में 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. संपत्ति के मालिकों की हाई प्रोफाइल के कारण मामले ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था. अंसल बंधुओं के खिलाफ लापरवाही के आरोपों से लेकर हत्या तक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई.
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