Delhi News: 'वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नहीं होने देंगे कब्जा', बोले-AAP विधायक अमानतुल्ला खान
Delhi Waqf Board: आप विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) ने कहा, 23 Waqf Properties” पर पहले ही अदालत में हमने आवाज उठाई है, High Court में हमारी Writ Petition पेंडिंग है.
Delhi News: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, जिनमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं. बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान (Aam Aadmi Party AAP MLA Amanatullah Khan) ने केंद्र के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. खान ने जोर दिया कि वह केंद्र सरकार (Central government) को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे.
केंद्र सरकार ने किया था समिति का गठन
उप भूमि और विकास अधिकारी ने आठ फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से 'मुक्त' करने के फैसले की जानकारी दी. मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस पी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर कहा कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. एल एंड डीओ के पत्र के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था.
123 Waqf Properties” पर पहले ही अदालत में हमने आवाज़ उठाई है,High Court में हमारी Writ Petition No.1961/2022 पेंडिंग है।
— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) February 17, 2023
कुछ लोगों द्वारा इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक़्फ़ बोर्ड की Properties पर किसी भी तरह का क़ब्ज़ा नहीं होने देंगे। pic.twitter.com/UcW3rc0xJl
किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे-खान
खान ने ट्वीट किया, ‘‘अदालत में हमने 123 वक्फ संपत्ति पर पहले ही आवाज उठाई है, उच्च न्यायालय में हमारी रिट याचिका संख्या 1961/2022 लंबित है. कुछ लोगों द्वारा इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है. हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे.’’ बोर्ड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय के उप भूमि और विकास अधिकारी को दिए जवाब में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड दो सदस्यीय समिति के गठन के खिलाफ जनवरी 2022 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुका है.