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Delhi Temperature: दिल्ली में गुजरी इस सीजन की सबसे सर्द रात, प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल
Delhi Temperature Updates: वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राजधानी से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिया है. राजधानी के 38 केंद्र 'रेड जोन' में हैं.
Delhi Cold News: दिल्ली में बुधवार (20 नवंबर) को भी जहरीली हवा और प्रदूषण चरम पर रहा और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 426 दर्ज किया गया जो ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में है. इसके अलावा बीती रात (19 नवंबर) को दिल्ली में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार (19 नवंबर) रात को न्यूनतम तापमान गिरकर 11.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.
तापमान में भी आई गिरावट
राजधानी में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह 8.30 बजे तक दृश्यता घटकर 500 मीटर रह गई. आईएमडी ने पूरे दिन घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. सुबह आर्द्रता का स्तर 84 प्रतिशत रहा. दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार (20 नवंबर) को सुबह नौ बजे दिल्ली में एक्यूआई 426 था. चार सौ या इससे अधिक एक्यूआई को ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में माना जाता है, जिससे स्वस्थ व्यक्तियों और पहले से किसी चिकित्सा संबंधी समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है.
राजधानी दिल्ली के 37 केंद्र रेड जोन में
राष्ट्रीय राजधानी में 38 निगरानी केंद्रों में से एक को छोड़कर सभी ‘रेड जोन’ में है. लोधी रोड केंद्र ‘रेड जोन’ में नहीं है, यहां एक्यूआई ‘‘बहुत ज्यादा खराब’’ श्रेणी में दर्ज किया गया. दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार (17 नवंबर) को पहली बार ‘‘अत्यंत गंभीर’’ श्रेणी को पार कर गई, जिसके कारण सोमवार(18 नवंबर) की सुबह ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण चार के प्रतिबंध लागू किए गए. इन उपायों में निर्माण और तोड़ फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा स्कूलों में प्रत्यक्ष कक्षाओं का निलंबन शामिल है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लागू किया अतिरिक्त प्रतिबंध
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू किए हैं, जिनमें दिल्ली और राजधानी से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में सिर्फ बीएस-चार वाहनों और आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर चार पहिया डीजल, हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के परिचालन पर प्रतिबंध शामिल है. डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के. अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं के वाहन को छोड़कर केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रकों को ही अनुमति दी गई है.
बता दें कि 2017 में पहली बार अधिसूचित किए गए ग्रैप वायु गुणवत्ता को गंभीरता के आधार पर चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है: चरण एक - ‘खराब’ (एक्यूआई 201-300), चरण दो - ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400), चरण तीन - ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450) और चरण चार - ‘अत्यंत गंभीर’ (एक्यूआई 450 से ऊपर).
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