Delhi Weekend curfew: राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रोन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान किया है. शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को ही ई-पास के जरिए बाहर निकलने की अनुमति होगी, हालांकि बस और मेट्रो सेवाएं भी चलेंगी लेकिन यदि आप किसी जरूरी काम या फिर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो आपको ई-पास दिखाना जरूरी होगा.


ऐसे बनवा सकते हैं ई-पास


वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कहीं पर भी आने जाने के लिए आपको ई-पास की आवश्यकता होगी. जो कि दिल्ली सरकार की ओर से बनाया जा रहा है. दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन कर आप ये ई-पास बनवा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से यह ई-पास लोगों को अलॉट किए जा रहे हैं. लेकिन यह ई-पास हर किसी को अलॉट नहीं हो रहे हैं आवश्यक और आपात सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों को ही यह ई-पास अलॉट किए जा रहे हैं.


इन सेवाओं से जुड़े लोग निकल सकते हैं बाहर


इसके अलावा अस्पताल, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस, फूड एंड सप्लाई, ग्रॉसरी, दवाई, एजुकेशनल, बुक्स एंड स्टेशनरी, न्यूजपेपर डिसटीब्यूशन, बैंक इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, पैट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े लोग, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वाटर प्यूरीफायर, रिपेयरिंग, कृषि कार्य से जुड़े लोग, पोस्टल सर्विसेज आदि से जुड़े लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अपना वैलिड आईडी प्रूफ और ई-पास दिखाना अनिवार्य होगा. साथ ही यदि आप आपात सेवाओं या आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी है, तो आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होगा.


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