New Delhi: मध्य जून से दिल्लीवासियों के बिजली के बिल में 2 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है. दरअसल बिजली नियामक दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को कोयले और गैस की कीमतों में वृद्धि और अल्पकालिक बिजली खरीद पर बढ़ती निर्भरता की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) वसूलने की अनुमति दे दी है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.


अगले महीने बिल में जुड़कर आएगी बढ़ी हुई कीमत


सरचार्ज में वृद्धि इस साल 10 जून से लागू हो गई है और जुलाई में उपभोक्ताओं  को मिलने वाले बिलों में बढ़ी हुई कीमतें जुड़कर आएंगी. अतिरिक्त पीपीएसी (4%) इस साल 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. डीईआरसी ने 10 जून को जारी अपने आदेश में यह बात कही. पीपीएसी में हुई बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 2 से 6 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है. बता दें कि पीपीएसी बाजार संचालित ईंधन लागत में भिन्नता के लिए डिस्कॉम को क्षतिपूर्ति करने  के लिए एक अधिबार है. अधिकारियों ने कहा कि यह कुल ऊर्जा लागत और बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज घटक पर अधिभार के रूप में लागू होता है.


कोयला, गैस महंगा होने से बढ़ाया गया बिजली बिल


अधिकारियों ने कहा कि 25 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ईंधन अधिभार समायोजन फॉर्मूला लागू किया है. उन्होंने कहा कि PPAC विद्युत अधिनियम, डीईआरसी के अपने टैरिफ आदेशों और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत एक आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पीपीएसी ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बोझ को कम करने के लिए लगाया जाता है. वर्तमान में कोयले और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे कंपनियों पर न पड़े इसके लिए पीपीएसी में वृद्धि की गई है.


यह भी पढ़ें:


Delhi News: फोटो डिलीट करने पर बॉयफ्रेंड ने तोड़ा फोन, मां से शिकायत करने पर पिलाया टॉयलेट क्लीनर


Delhi News: दिल्ली सरकार ने पांच बाजारों के लिए जारी किया गूगल फॉर्म, जानिए क्या मिलेगा फायदा