Dengue in Delhi: डेंगू पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, कहा- राजधानी में जो हो रहा है, उस पर आंखें नहीं बंद कर सकते
दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारों का सफाया करने के लिए रोडमैप की मांग करते हुए कहा कि राजधानी में जो हो रहा है, उसपर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं.
Delhi High Court on Dengue: शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारों का सफाया करने के लिए रोडमैप की मांग करते हुए कहा कि राजधानी में जो हो रहा है, उसपर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को उन परिसरों के लिए भारी जुर्माना लगाने के कदम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया जहां मच्छरों को प्रजनन तेजी से हो रहा था और उसके लिए कदम नहीं उठाए जा रहे थे. वहीं, दिल्ली की आम आदम पार्टी की सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि यह मुद्दा सक्रिय विचार के तहत है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा. इस बात को लेकर मुख्य सचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट को कदम उठाने के लिए कहा है.
दिल्ली सरकार ने बैठक में नहीं लिया हिस्सा
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि उन्हें एक बैठक के लिए आमंत्रित करने के नोटिस के बावजूद, दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और शिक्षा विभाग ने प्रतिनिधित्व नहीं किया. दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी जानकारी हुई कि केंद्र के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम और यूपी के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग भी 15 फरवरी को अदालत द्वारा आदेशित बैठक में भाग लेने में विफल रहे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए हमने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है. इसका मतलब यह नहीं है कि पीडब्ल्यूडी, निगमों, डीजेबी और अन्य एजेंसियों को हमें यह बताने के लिए इंतजार करना होगा कि आपको क्या करना है. आपको कदम उठाना जारी रखना होगा. अदालत ने सभी एजेंसियों को बैठकर डेंगू के खतरे से लड़ने के लिए जल निकायों, तूफानी जल नालियों और सीवेज के पानी से निपटने सहित एक योजना तैयार करने को कहा. अदालत ने सभी हितधारकों से कहा था कि वे इस बारे में एक फॉर्मूला दें कि डेंगू और चिकनगुनिया कैसे खत्म होगा. इसने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम और यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अगली बैठक में उनका एक प्रतिनिधि हो.
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