Delhi DERC News: देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के महीनों में आग की घटनों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए नियामक प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है. डीईआरसी के इस फैसले के तहत आवासीय इलाकों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों में बिजली कनेक्शन के लिए अग्नि सुरक्षा विभाग से लोगों को या भवन निर्माताओं को एनओसी लेना होगा. 


दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में गर्मियों के महीनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर बिजली नियामक प्राधिकरण (डीईआरसी) ने प्रस्ताव दिया है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा.


इन भवनों के काटे जा सकते हैं कनेक्शन


दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपियों (डिस्कॉम) को नगर निकाय एजेंसियों द्वारा ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की बिजली आपूर्ति काटने के लिए अधिकृत करने पर भी विचार किया है. डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) नियमन 2017 में संशोधन के लिए भी नोटिस जारी किया है.


क्या है नियम?


विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) नियमन 2017 के नियम 10(8) में यह प्रावधान है कि यदि आवासीय इकाई की ऊंचाई स्टिल्ट पार्किंग के बिना 15 मीटर से अधिक है या स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक ऊंची है, तो बिजली कनेक्शन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है. इस तरह के इमारतों में बिजली कनेक्शन के लिए डिस्कॉम द्वारा एनओसी मांगे जाने पर उपभोक्ताओं को उसे प्रस्तुत करना होगा.


बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से की शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 मीटर से अधिक ऊंचे मकानों में बिजली का कनेक्शन देने में भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि उनके पास के मकानों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है. जबकि समान ऊंचाई होने के बाद भी उनके मकान में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है.