दिल्ली में ड्राइवरों के लिए यातायात के नियमों को और सख्त बनाया जा रहा है.दिल्ली में आप यदि तीन बार से अधिक बस लेन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा बहाल करवाने के लिए आपको एक महीने का रिफ्रेशर कोर्स करना होगा. 


दिल्ली परिवहन विभाग ने चलाया अभियान


दिल्ली परिवहन विभाग ने इस साल अप्रैल में सड़क अनुशासन सुधारने, लेन ड्राइविंग और सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक विशेष 'बस लेन अनुशासन' अभियान शुरू किया था. इसके तहत यह तय किया गया था कि बसों समेत सभी तरह के भारी वाहन सड़क के सबसे बाईं ओर चलेंगे. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.यह नियम बस लेन पर ड्राइविंग या पार्किंग करने पर कार,ऑटोरिक्शा और बाइक जैसी गाड़ियों पर लागू होना था. 


इस नियम का सख्ती से करवाने के लिए परिवहन विभाग ने डीटीओ (मुख्यालय) को लाइसेंसिंग प्राधिकरी नियुक्त किया था. उन्हें 1988 के की धारा 19 के तहत बस लेन के नियमों का लगातार तीन उल्लंघन कर पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने या उसे फिर से बहाल करने का अधिकार था. इसमें लगातार तीन बार इन नियमों उल्लंघन करचे पाए जाने पर ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा बहाल करवाने के लिए एक महीने का रिफ्रेशर कोर्स करने का प्रावधान था. परिवहन विभाग ने नामित अधिकारी से कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित किए जाने पर वह तब तक बहाल नहीं होगा जबतक कि आरोपी ड्राइवर नंद नगरी स्थित डीटीसी के ट्रेनिंग स्कूल में रिफ्रेशन कोर्स नहीं कर लेता है.


कितने लोगों पर लगा जुर्माना


अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक इस साल अप्रैल और मई के बीच में परिवहन विभाग ने बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने पर 44 हजार 594 भारी वाहनों का चालाना काटा था. इनमें से 1591 चालान लेने के नियमों का उल्लंघन करने पर बस चालकों के किए गए थे. वहीं 43 हजार तीन चालान बस लेन में पार्किंग करने पर प्राइवेट गाड़ी मालिकों का किया गया था.वहीं गलत जगह पार्किंक करने पर 526 गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठया गया था. 


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