DU Recruitment News: फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकेल्टी में एडहॉक शिक्षकों के पदों को समाप्त कर गेस्ट टीचर्स में तब्दील किया जा रहा है. लॉ फैकेल्टी ने अपने यहां 70 गेस्ट टीचर्स के पदों को निकाला है. फोरम के मुताबिक लॉ फैकेल्टी, गेस्ट टीचर्स की आड़ में धीरे-धीरे केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को समाप्त कर रहा है. इन 70 गेस्ट टीचर्स के पदों में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं दिया गया है.


फोरम ने बताया कि डीयू के अन्य विभागों में गेस्ट टीचर्स के पदों पर केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर पदों को भरा जा रहा है. लॉ फैकेल्टी ने अपने यहां गेस्ट टीचर्स के 70 पद विज्ञापित किए हैं, लेकिन इन वर्गों को आरक्षण नहीं दिया.


इन पदों पर आरक्षण न दिए जाने पर इसकी आलोचना करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति से मांग की गई. इसमें 20 और 21 जनवरी 2023 को विधि संकाय में होने वाले गेस्ट टीचर्स के इंटरव्यू को रद्द कर इन पदों पर आरक्षण देने की मांग की गई. साथ ही फिर से विज्ञापन निकालकर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.


70 गेस्ट टीचर्स के पैनल के लिए आया विज्ञापन


फोरम ने बताया कि यूनिवर्सिटी के विधि संकाय में 11 जनवरी 2023 को 70 गेस्ट टीचर्स का पैनल बनाने के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें आवेदन करने की तिथि 16 जनवरी थी. इन पदों का साक्षात्कार 20 और 21 जनवरी को रखा गया है. वहां पिछले दिनों लगभग एक दर्जन विभागों और कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स के पदों के विज्ञापन निकाले गए. इन विज्ञापनों में सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के पदों को निकाला गया और उन पदों पर नियुक्ति भी की गई.


फोरम ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ महीनों से एडहॉक टीचर्स के पदों को गेस्ट टीचर्स में तब्दील कर दिया है. हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने विभागों और कॉलेज प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी कर कहा था कि गेस्ट टीचर्स के पदों पर भी रोस्टर और आरक्षण के नियमों को लागू करते हुए इन पदों को भरा जाए. फोरम से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी पढ़ाने के अवसर प्राप्त होने चाहिए.


उन्होंने इस संदर्भ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. योगेश कुमार सिंह से मांग की है कि वह जल्द ही आरक्षण और रोस्टर को सही से लागू कराने के लिए विभागों के डीन को एक सकरुलर जारी कराएं. इसके तहत सख्त निर्देश दिए जाएं कि जब भी गेस्ट टीचर्स के पदों पर नियुक्ति हो, उसमें रोस्टर और आरक्षण का केंद्र सरकार के नियमानुसार एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाए. ताकि इन वर्गों के साथ सामाजिक न्याय हो.


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