Section-144 in Noida: नोएडा में 31 मार्च तक लागू है धारा-144, ये पांच बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए
Noida Section 144: गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने कहा कि धारा-144 31 मार्च तक लागू रहेगी.
Section-144 imposed in Gautam Budh Nagar: मार्च महीने में होलिका दहन, शबे बरात नवरात्र, रामनवमी जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे. कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से गौतमबुद्ध नगर में 31 मार्च 2023 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन प्रमुख त्योहारों पर खासतौर में नोएडा और अन्य जगहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है.
144 लागू होने के बाद इन नियमों का करना होगा पालन
गौतमबुद्ध नगर जिले में आने वाले नोएडा व अन्य क्षेत्रों में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिन पर कानून के तहत प्रतिबंध रहेगा.
- किसी भी प्रकार के जुलूस व भीड़भाड़ के साथ विरोध प्रदर्शन पर रोक रहेगी.
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, कोई भी बारात जुलूस में संगीत डीजे पर भी रोक रहेगी
- बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार का सामाजिक समारोह या आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा.
- धरना प्रदर्शन व अनशन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
- सरकारी दफ्तर आवास व संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी.
- किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी.
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शराब या नशे का सेवन करना अपराध के दायरे में होगा.
इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि होली अथवा अन्य त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की छूट रहेगी, लेकिन इसकी आड़ में किसी भी प्रकार का उपद्रव और और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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