Delhi News: जानिए- गलत चालान कट जाए तो क्या करें? कहां करें शिकायत? अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर
Delhi: दिल्ली (Delhi) में गलत चालान आने के बाद शिकायत (Complain) के लिए ऑनलाइन (Online) या फोन (Phone) दोनों माध्यम हैं. ऐसे में आप दोनों में से किसी भी माध्य का उपयोग कर सकते हैं.
Delhi Traffic Police: दिल्ली सरकार (Delhi Government) चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन मुड़ में काम कर रही है. दिल्ली (Delhi) में ऐसे कई गाड़ी मालिक हैं जिन्होंने लंबे समय से चालान (Challan) नहीं भरी या उनकी चालान लंबित है. हालांकि कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिन्हें गलत चालान का नोटिस चला गया है. ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि गलत चालान आने पर कहां शिकायत करें.
गलत चालान की कैसे करें शिकायत
- दिल्ली में गलत चालान आने के बाद शिकायत के लिए ऑनलाइन या फोन दोनों माध्यम हैं.
- चालान गलत आने पर गाड़ी मालिक शिकायत कर सकता है. ऑनलाइन शिकायत करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मेल tirlvddtp@gmail.com, delhitrafficpolice.nic.in पर गाड़ी के और चालान नंबर समेत पूरी डिटेल के साथ मेल कर सकते हैं. इ
- सके अलावा गलत चालान की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844447/25844444/23914049 पर भी संपर्क कर दे सकते हैं.
क्या तैयारी
- दिल्ली में ट्रैफिक चालान न भरने पर अब एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है. ऐसा होने पर गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) और परमिट जैसे कागजात नहीं उपलब्ध कराएंगे.
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इसका प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) को भेंज दिया है.
कितने चालान हैं बाकी
बता दें 2021 के आंकड़े देखें तो कुल किए गए चालान में से 10 फीसदी ने ही जमा कराए हैं. पिछले साल कुल 50,91,592 पर रेड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन आदि के कारण चलान किए गए हैं. जिसमें से केवल 5,71,479 गाड़ी चालकों ने चालान भरी है.
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