Voter ID Card: चुनाव आयोग की पहल, अब 17 से ज्यादा उम्र के युवा करवा सकते हैं वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन
Election Commission: अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे.
Voter ID Card: भारत में चुनाव में वोट करने की उम्र 18 साल है. कोई भी भारतीय नागरिक अगर 18 साल का है और उसका वोटर आईडी कार्ड बना है तो वो चुनाव में भागीदारी कर सकता है. इसी के तहत चुनाव आयोग ने युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की है. चुनावों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिशों के तहत चुनाव आयोग ने तय किया है कि 18 साल के होने पर वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं.
युवा अग्रिम आवेदन दे सकते हैं
बता दें कि कुछ समय पहले तक, किसी साल एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के योग्य होते थे. एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था. चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं. आयोग के एक बयान के अनुसार, 'मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा हो.'
हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा
वहीं आयोग के बयान में आगे कहा गया है, 'अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे.'